अंकित शर्मा हत्याकांड: कड़कड़डूमा कोर्ट ने किया सजा का एलान, ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद, पूर्व AAP पार्षद बोला- जाएंगे हाईकोर्ट

Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगो के दौरान IBअफसर अंकित शर्मा के हत्याकांड में दोषी पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी।

Tahir Hussain: साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला आ गया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने पूर्व आप (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन उसके अन्य 4 सह-दोषियों इस मामले में उम्रकैद की सजा दी है। इसके अलावा, पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले 13 जुलाई को अदालत ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को IPC की धारा 302 (हत्या), 365 (अपहरण), 147 (दंगा) और 153A (साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाना) के तहत दोषी ठहराया था।

tahir hussain

ताहिर हुसैन।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि दोषियों में सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' श्रेणी में मानने से इनकार करते हुए मौत की सजा देने की मांग स्वीकार नहीं की। फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सुनवाई के समय ताहिर हुसैन और अन्य दोषी अदालत में मौजूद थे। कोर्ट रूम में बड़ी संख्या में वकील और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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