Swatantra Bhardwaj News: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एससी/एसटी (SC/ST) अधिनियम से संबंधित मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले अदालत ने उसे तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।
स्वतंत्र भारद्वाज को मिल गई बेल
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बुलंदशहर से हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ जातिगत टिप्पणियों और मारपीट से जुड़ी गंभीर धाराओं (SC/ST Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अंतरिम जमानत के बाद नियमित जमानत
अदालत ने पहले सुनवाई के दौरान उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी और स्पष्ट किया था कि इस अवधि के दौरान उनके व्यवहार और आचरण की समीक्षा के बाद ही नियमित जमानत पर फैसला लिया जाएगा। अंतरिम जमानत देते समय अदालत ने भारद्वाज पर कई शर्तें लगाई थीं
जिसके तहत याचिकाकर्ता को इस मामले, अपने बचाव या शिकायतकर्ता के परिवार के संबंध में सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर कोई भी टिप्पणी, पोस्ट या चर्चा न करने का निर्देश दिया गया था।
भारद्वाज को शिकायतकर्ता, उनकी बेटी या किसी भी गवाह से संपर्क न करने और मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने का भी निर्देश दिया गया था।
अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए इस बात पर बल दिया था कि जमानत अदालत के विश्वास की अभिव्यक्ति है, ’’न कि सभी को दिखाए जाने वाली कोई ट्रॉफी’’। अदालत ने जमानत पर रिहा होने के बाद भारद्वाज को किसी भी तरह का खुलेआम जश्न न मनाने की चेतावनी भी दी थी।
कब का है मामला?
यह मामला जंतर-मंतर पर कॉजपा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्र कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है। अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने भारद्वाज की नियमित जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।
