सिसोदिया के वकील ने SC की गाइलाइंस का किया जिक्र, फिर भी नहीं मिली जमानत; जानें सुनवाई में क्या-क्या हुआ

  • Edited by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 6, 2024, 03:47 PM IST

Delhi News: मनीष सिसोदिया को एक बार फिर अदालत से निराशा हाथ लगी है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी।

Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का भी जिक्र किया और जमानत की अपील की, हालांकि अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली।

Manish Sisodia in Jail

मनीष सिसोदिया को अदालत से लगा झटका।

सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी

न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था। न्यायाधीश बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले मनीष सिसोदिया के सहयोगी और मामले में सह आरोपी संजय सिंह को हाल में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, वह भी सुनवायी के लिए अदालत के समक्ष पेश हुए।

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