अरविंद केजरीवाल को जेल से आजादी नहीं...गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाई खरी-खरी

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 9, 2024, 04:22 PM IST

Delhi High Court verdict on Arvind Kejriwal: शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी किसी भी तरह से गलत नहीं है। इसके अलावा सरकारी गवाहों के बयानों पर सवाल खड़े करने पर अदालत ने आप नेता को फटकार भी लगाई है। माना जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।

Delhi High Court verdict on Arvind Kejriwal: शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी भी तरह से गलत नहीं है। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी। अदालत ने कहा, ईडी की ओर से किसी भी दुर्भावना के अभाव में आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को केजरीवाल की चुनौती टिकाऊ नहीं है।

Arvind Kejriwal.

अरविंद केजरीवाल

बता दें, 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा था कि मात्र चार बयानों के आधार पर क्या एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना सही है? बता दें, हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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