दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल की समन को चुनौती देने वाली याचिका पर ED से मांगा जवाब

Excise Policy Case: दिल्ली हाइ कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने ईडी को प्रारंभिक आपत्तियों सहित सभी आपत्तियों को संबोधित करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 सितंबर, 2025 के लिए निर्धारित की।

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया। याचिका में सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले में ईडी की धन शोधन जांच के संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को बरकरार रखा गया था। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने ईडी को प्रारंभिक आपत्तियों सहित सभी आपत्तियों को संबोधित करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 सितंबर, 2025 के लिए निर्धारित की।

Excise Policy Case

केजरीवाल की समन को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता और अधिवक्ता मुदित जैन उपस्थित हुए, जबकि ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन उपस्थित हुए। केजरीवाल की याचिका में सत्र न्यायालय के 17 सितंबर, 2024 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा ईडी की शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद जारी किए गए दो समन को चुनौती देने से इनकार कर दिया गया था। ये शिकायतें अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति की जांच के दौरान केजरीवाल द्वारा कथित तौर पर बार-बार समन का पालन न करने से उत्पन्न हुई थीं।

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