'प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक कैसे', जंतर-मंतर पर इजाजत न देने पर दिल्ली HC सख्त, पुलिस से पूछा- दूसरी जगह क्यों नहीं देते?

Delhi High Court UGC Protest: दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्षत्रिय करणी सेना को जंतर-मंतर पर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति न देने पर दिल्ली पुलिस से तीखे सवाल पूछे हैं। पुलिस द्वारा अनुमति रद्द किए जाने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विरोध-प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती।

Delhi High Court UGC Protest: राजधानी दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की इजाजत से जुड़े एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस के रुख पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। दरअसल, क्षत्रिय करणी सेना ने वर्ष 2026 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमों के विरोध में 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर एक शांत प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। पुलिस द्वारा अंतिम समय में इसकी अनुमति रद्द किए जाने के बाद यह मामला अब अदालत की चौखट पर पहुंच गया है।

Delhi High Court UGC protest

जंतर-मंतर पर बैन लगाने पर दिल्ली पुलिस पर भड़का हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई। अदालत ने पूछा कि किसी को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से पूरी तरह कैसे रोका जा सकता है? न्यायाधीश ने कहा कि यदि सुरक्षा कारणों से जंतर-मंतर पर अनुमति नहीं दी जा सकती, तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों के लिए कोई दूसरा वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना चाहिए।

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