Delhi Riot: जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शरजील इमाम, दिल्ली HC ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को आज दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने 9 जुलाई को अभियोजन पक्ष और आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

Umar Khalid: दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे (Delhi Riot 2020) से जुड़ी साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद को आज दिल्ली हाईकोर्ट से आज (मंगलवार) झटका लगा है। कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने 9 जुलाई को अभियोजन पक्ष और आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल देने से इनकार कर दिया।(फोटो साभार: पीटीआई)

देश को धर्म के आधार बांटने की तैयारी कर रहे थे आरोपी: SG तुषार मेहताकोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद समेत 10 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की। दिल्ली पुलिस की ओर से SG तुषार मेहता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि यह अचानक हुए दंगे नहीं थे। इन दंगों को सोची समझी, पूर्व नियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। उमर खालिद और शरजील इमाम देश को धर्म के आधार बांटने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे लोग जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हो ,उनका जेल में ही रहना बेहतर होगा। सिर्फ जेल में सिर्फ जेल में लंबे वक्त रहने का हवाला देकर वो जमानत के अधिकारी नहीं बन जाते।

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