Excise Case: सिसोदिया को झटका, दिल्ली HC ने कहा-आरोप गंभीर, जमानत नहीं दे सकते

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated May 30, 2023, 12:02 PM IST

Manish Sisodia News : रिपोर्टों के मुताबिक कोर्ट ने कहा, 'मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे आरोप काफी गंभीर हैं। इस मामले में उनका व्यवहार ठीक नहीं है। वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उनके पास 18 विभाग और वे डिप्टी सीएम थे। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी सकती।'

Manish Sisodia : आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। सिसोदिया की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप 'काफी गंभीर प्रकृति के' हैं इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी सकती। कोर्ट ने इस बात को देखा कि 'एक उच्च पद पर मौजूद' के खिलाफ कदाचार के गंभीर आरोप लगे हैं।

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गत 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया।

सिसोदिया लगे आरोप गंभीर-कोर्ट

रिपोर्टों के मुताबिक कोर्ट ने कहा, 'मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे आरोप काफी गंभीर हैं। इस मामले में उनका व्यवहार ठीक नहीं है। वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उनके पास 18 विभाग और वे डिप्टी सीएम थे। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी सकती।'

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