NEET-UG प्रदर्शनकारियों को दिल्ली सरकार से बड़ी राहत, दर्ज 13 FIR में नहीं होगी कोई कानूनी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला

No Legal Action Delhi Police NEET FIR: दिल्ली सरकार ने नीट-यूजी (NEET-UG) विरोध प्रदर्शनों में दर्ज 13 FIR के तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई न करने का बड़ा फैसला लिया है।

Delhi Govt NEET UG Protest Relief: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में हुए आंदोलनों में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों के लिए दिल्ली सरकार ने राहत भरा बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा 30 जुलाई 2026 को जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, नीट प्रदर्शनों के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सभी 13 मुकदमों (FIR) में अब किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

NEET-UG प्रदर्शनकारियों को दिल्ली सरकार से बड़ी राहत, दर्ज 13 FIR में नहीं होगी कोई कानूनी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला

NEET-UG प्रदर्शनकारियों को दिल्ली सरकार से बड़ी राहत, दर्ज 13 FIR में नहीं होगी कोई कानूनी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला (ANI)

दिल्ली सरकार ने क्या लिया फैसला?

गृह विभाग ने स्पष्ट किया कि यह फैसला 'शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य' मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 जुलाई 2026 को पारित आदेश का गहराई से अनुपालन करते हुए लिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि यह कानूनी संरक्षण केवल निर्दोष छात्रों और आम प्रदर्शनकारियों तक सीमित रहेगा; यदि किसी व्यक्ति का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, तो उस पर यह राहत लागू नहीं होगी।

End of Feed