Custody Parole: जम्मू-कश्मीर के बारामुला से सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलेगी या नहीं? इसको लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इंजीनियर राशिद ने संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए हिरासत पैरोल की मांग की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामुल्ला सांसद इंजीनियर राशिद की हिरासत पैरोल पर 7 मार्च तक फैसला सुरक्षित रखा।
बारामुला से सांसद इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो)
इंजीनियर राशिद को मिल चुकी है हिरासत पैरोल?
पिछले माह दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को बजट सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल दी थी। कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को 11 और 13 फरवरी के लिए हिरासत पैरोल दी थी। हिरासत पैरोल, जिसे कस्टडी पैरोल भी कहा जाता है, का मतलब होता है कि व्यक्ति हिरासत में रहते हुए किसी काम को संपन्न करता है।
सशर्त मिली थी हिरासत पैरोल
इंजीनियर राशिद दो दिनों की हिरासत पैरोल के दौरान न तो मोबाइल फोन का और न ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते थे। उस वक्त उन पर किसी भी परिस्थिति में मीडिया से संपर्क बनाने पर पाबंदी लगाई गई थी।
