कोर्ट में रो पड़ीं स्वाति मालीवाल, मारपीट केस में बिभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित

Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका का विरोध करते हुए मालीवाल ने कहा है कि अगर बिभव को जमानत दी जाती है तो उनको और उनके परिवार को खतरा है।

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। बिभव कुमार ने 25 मई को कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद रहीं। बिभव कुमार की जमानत को लेकर दोनों पक्षों की ओर से तीखी बहस देखने को मिली। सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रो भी पड़ीं, उन्होंने बिभव कुमार से जान का खतरा होने के साथ-साथ आम आदमी पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

Bibhav Kumar- Swati Maliwal

उधर, लंबी बहस और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सनवाई के दौरान बिभव कुमार की ओर से वरिष्ठ वकील हरिहन ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने पूरी प्लानिंग करके तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा, स्वाति मालीवाल के सेंसटिव बॉडी पार्टस पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं, ऐसे में गैर इरादतन हत्या का कोई सवाल नही नहीं उठता है। उन्होंने कहा, न ही बिभव कुमार को स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था।

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