Delhi Blasts Case: दिल्ली ब्लास्ट के गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए माधव खुराना बने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर

Delhi Blasts Case: केंद्र सरकार ने सीनियर वकील माधव खुराना को दिल्ली कार ब्लास्ट केस से जुड़े ट्रायल और दूसरे मामलों के लिए NIA स्पेशल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया है।

Delhi Blasts Case: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट से संबंधित मामले में 'मुकदमे की पैरवी करने और अन्य संबंधित कार्यों' के लिए मंगलवार को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया। एक शासकीय आदेश में यह जानकारी दी गई। इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी।आदेश में कहा गया है कि खुराना को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की विशेष अदालत एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे की पैरवी करने और अन्य न्यायिक कार्यों के लिए एनआईए की ओर से तीन साल के लिए विशेष लोक अभियोजक (SPP) नियुक्त किया गया है।

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दिल्ली ब्लास्ट (फोटो:canva)

संयुक्त सचिव अरविंद खरे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, 'राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 15 की उप-धारा (1) (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 की उप-धारा (8) के साथ पढ़ा जाए) में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है, ताकि वह एनआईए मामले में एनआईए विशेष अदालत तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मुकदमे की पैरवी और अन्य संबंधित कार्यों का संचालन कर सकें।'

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