बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध; उल्लंघन करने वालों पर लगेगा 20000 का जुर्माना

Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार, उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और 20000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) नहीं चलेंगे। दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली पंजीकृत डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) नहीं चलेंगे, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों के।

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दिल्ली सरकार ने बीएस-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर लगाया प्रतिबंध

इन वाहनों को मिलेगी छूट

आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले एलसीवी (माल वाहक) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे हैं/आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है (ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों/टेम्पो ट्रैवलर को छोड़कर)। आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों का कोई भी उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाएगा, जिसमें 20000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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