मानहानि मामला: अभिषेक बनर्जी पर संकट गहराया, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटाई

जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने बुधवार को अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज कर दी और भोपाल की विशेष अदालत द्वारा नवंबर 2025 में जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक हटा दी।

Abhishek Banerjee- पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर संकट गहराता ही जा रहा है। एक और मामले में उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक हटा दी है। इस फैसले से टीएमसी महासचिव की कानूनी मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, जो पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का सामना कर रहे हैं।

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मुश्किल में अभिषेक बनर्जी

अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज

जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने बुधवार को अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज कर दी और भोपाल की विशेष अदालत द्वारा नवंबर 2025 में जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक हटा दी। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र, इंदौर के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में भोपाल स्थित सांसद-विधायक अदालत में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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