RG Kar Rape Muder Case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल मेंडॉक्टर के साथ बलात्कार-हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत में आज संजय रॉय की सजा पर बहस हुई। संजय को सुबह 10.30 बजे अदालत परिसर लाया गया था। सजा पर फैसले पर बहस के दौरान दोषी संजय रॉय को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। इस दौरान संजय नेअदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है और फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है।
संजय रॉय को सजा
अदालत ने आरजी कर मामले के आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था। वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है, इस पर जज ने कहा था कि उसे सोमवार को बोलने का मौका मिलेगा।
भारी पुलिस तैनाती के बावजूद कई लोग अदालत परिसर में जमा हो गए और कुछ को दोषी की एक झलक पाने के लिए रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता ने कहा कि उन्हें न्याय देने के लिए न्यायपालिका पर भरोसा है। पीड़िता के पिता ने कहा, हमें जज पर भरोसा है। एक अन्य महिला ने कहा, हम चाहते हैं कि फैसला तेजी से सुनाया जाए ताकि यह एक उदाहरण स्थापित कर सके और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके। पिछले साल 9 अगस्त को हुई डॉक्टर की बलात्कार-हत्या से देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुआ था।
संजय रॉय पर जघन्य रेप-हत्या का आरोप
कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय पर पिछले साल नौ अगस्त को शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित सरकारी अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध करने का आरोप लगा था। इस मामले में 12 नवंबर को बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई थी, इसके 57 दिन बाद सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने फैसला सुनाया।
10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार
मामले की जांच कर रही कोलकाता पुलिस ने रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले ही डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम से बरामद किया गया था। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार व हत्या के मामले में रॉय पर मुकदमे की सुनवाई नौ जनवरी को पूरी हुई, जिसके दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई।
