अदालत ने सत्येंद्र जैन द्वारा BJP नेता बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे पर सुनवाई को किया स्थगित, अब 14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Satyendra Jain: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी। मामले को 14 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले अदालत ने बांसुरी स्वराज और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था।

दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी। संबंधित न्यायाधीश नैना गुप्ता के शनिवार को अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मामले को 14 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले अदालत ने बांसुरी स्वराज और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था।

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अदालत ने आप के सत्येंद्र जैन द्वारा दायर दीवानी मानहानि मुकदमे पर सुनवाई स्थगित की

जैन ने आरोप लगाया है कि बांसुरी स्वराज ने अक्टूबर 2023 में एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अपमानजनक टिप्पणी की थी। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नैना गुप्ता ने 11 दिसंबर 2024 को बांसुरी स्वराज और अन्य को नोटिस जारी किया और मुकदमे पर जवाब मांगा। जैन ने टीवी चैनल को संबंधित सामग्री को हटाने और उन्हें आगे बयान देने से रोकने के निर्देश देने की प्रार्थना की है। जैन ने एक रुपये के हर्जाने का दावा किया है। मानहानि का मुकदमा अधिवक्ता करण शर्मा के माध्यम से दायर किया गया है। उन्होंने बांसुरी स्वराज के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला भी दर्ज कराया था, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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