CJI सूर्यकांत पर टिप्पणी को लेकर निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ अवमानना याचिका, SCBA ने की कार्रवाई की मांग

याचिका में कहा गया है कि विपक्षी दलों ने 10 अक्टूबर को मुलाकात का अनुरोध किया था और 11 अक्टूबर को CJI की ओर से पत्र के जरिए मुलाकात से इनकार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना याचिका दायर की है। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने 15 अक्टूबर 2026 को याचिका दायर करने के लिए लिखित सहमति दी थी। हालांकि, अटॉर्नी जनरल की सहमति का मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का संज्ञान ले लिया है या दोनों को दोषी ठहरा दिया है।

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फाइल फोटो

निखिल वागले ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा था?

याचिका के मुताबिक, निखिल वागले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में CJI सूर्यकांत के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। यह पोस्ट उस घटनाक्रम के संदर्भ में थी, जिसमें विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को CJI से मिलने की अनुमति नहीं मिली थी। याचिका में कहा गया है कि विपक्षी दलों ने 10 अक्टूबर को मुलाकात का अनुरोध किया था और 11 अक्टूबर को CJI की ओर से पत्र के जरिए मुलाकात से इनकार किया गया था। इसके बाद वागले ने कथित तौर पर CJI को निशाना बनाते हुए टिप्पणी की।

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