Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में अदालत ने थरूर की याचिका खारिज कर दी है। अब थरूर को मानहानि मामले में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने कांग्रेस नेता थरूर को
शशि थरूर को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका।
10 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
बता दें, यह मामला 2018 का है। जब एक कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर ने पीएम मोदी को 'शिवलिंग पर बैठा बिच्छू' कहा था। थरूर की इस टिप्पणी को लेकर काफी हंगामा मचा था, जिसके बाद बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। दिल्ली की निचली अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए थरूर को तलब किया था, जिसके बाद उन्होंंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
क्या कहा था थरूर ने
28 अक्टूबर 2018 को बंगलौर लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी टिप्पणी की थी। थरूर ने कहा था कि पीएम मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। आप उन्हें अपने हाथ से हटा नहीं सकते और इसे चप्पल से भी मार नहीं सकते हैं। अगर हाथ से हटाया तो बुरी तरह से काट लेगा। थरूर के इस बयान के बाद काफी हंगामा मचा था।
कोर्ट पहुंचा था मामला
थरूर की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने अदालत का रुख किया। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि शशि थरूर ने यह बयान बदनीयती से दिया, जिसकी वजह से न केवल हिंदू देवता को नीचा दिखाया गया और यह अपमानजनक भी था। इसके अलावा राजीव बब्बर ने कहा कि थरूर के इस बयान से भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के समर्थकों को गहरा धक्का लगा है। इसलिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला चलाया जाए।
