1984 Anti Sikh Riots: 1984 में हुए सिख विरोध दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। जगदीश टाइटलर के खिलाफ पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोप तय हुए हैं।
जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय
ये भी पढ़ें- Kamal Nath News: समझिए कहां बिगड़ गया कमलनाथ का 'कमल समीकरण', कहीं सिख दंगा तो नहीं बना कारण?
टाइटलर के खिलाफ आरोप तय
1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा और तीन सिखों की हत्या का मामले में दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ ये आरोप तय किए हैं। राउज एवन्यू कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ IPC 147, 149,153A,188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय किया है। मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
कोर्ट ने क्या कहा
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश राकेश सियाल ने कहा कि उनके खिलाफ अभियोग चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने कई अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया, जिनमें गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना, दंगा करना, विभिन्न समूहों के बीच द्वेष को बढ़ावा देना, घर में जबरन घुसना और चोरी शामिल हैं। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।’’
गवाह ने क्या कहा
इससे पहले एक गवाह ने आरोपपत्र में कहा था कि टाइटलर एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकले और यह कहते हुए भीड़ को उकसाया कि ‘‘सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है।’’ इसके बाद उग्र भीड़ ने तीन लोगों को मार डाला।
