चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट देने का मामला: मनोज झा की याचिका पर SC ने जारी किया नोटिस

सुनवाई के दौरान मनोज झा की ओर से पेश वकील ने बताया कि इसी मुद्दे पर कुछ अन्य मामले भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस पर CJI ने टिप्पणी की, "इस तरह कार्यवाही में देरी होती है।"CJI ने कहा कि अगर किसी नई याचिका में कोई अलग मुद्दा नहीं उठाया गया है तो उसी विषय पर एक और याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं है।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से मिली छूट को चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका को इसी मुद्दे पर पहले से लंबित अन्य मामलों के साथ टैग कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक ही मुद्दे पर अलग-अलग याचिकाएं दाखिल किए जाने पर मौखिक टिप्पणी की। CJI ने कहा कि अगर मुद्दा अलग नहीं है तो नई याचिका दाखिल नहीं की जानी चाहिए। इसके बजाय पहले से लंबित मामले में पक्षकार बनने के लिए इम्प्लीमेंट आवेदन दाखिल किया जा सकता है।

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मनोज झा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस।

CJI बोले- इस तरह मुख्य मामले की सुनवाई में होती है देरी

सुनवाई के दौरान मनोज झा की ओर से पेश वकील ने बताया कि इसी मुद्दे पर कुछ अन्य मामले भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस पर CJI ने टिप्पणी की, 'इस तरह कार्यवाही में देरी होती है।' CJI ने कहा कि अगर किसी नई याचिका में कोई अलग मुद्दा नहीं उठाया गया है तो उसी विषय पर एक और याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं है। संबंधित पक्ष पहले से लंबित मामले में इम्प्लीमेंट आवेदन दाखिल कर सकता है।

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