सरकारी फंड के दुरुपयोग का मामला: कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर 45.92 लाख की संपत्ति जब्ती की मांग

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और दोष सिद्ध होने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी फंड के दुरुपयोग के मामले में लखनऊ में कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर लिया संज्ञान, 45.92 लाख की संपत्ति जब्ती की मांग। इस मामले में डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, लुईस खुर्शीद (सलमान खुर्शीद की पत्नी) और मोहम्मद अथर आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने सरकारी धन के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने 11 अगस्त 2025 को विशेष अदालत में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट) दाखिल की, जिसमें 45.92 लाख रुपये की संपत्तियों की जब्ती और आरोपियों को सजा देने की मांग की गई है।

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कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर 45.92 लाख की संपत्ति जब्ती की मांग (प्रतीकात्मक फोटो:PTI)

इस मामले में आरोपी हैं डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, लुईस खुर्शीद (सलमान खुर्शीद की पत्नी) और मोहम्मद अथर। आरोप है कि ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण बांटने के नाम पर मिले सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया गया।लखनऊ की विशेष PMLA अदालत ने इस मामले में 25 नवंबर 2025 को ED की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है।

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