पिछले साल मार्च में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल के पाकिस्तान में जाकर गिरने के मामले में एक निलंबित विंग कमांडर ने अदालत का रुख किया है। विंग कमांडर अभिनव शर्मा को भारतीय वायु सेना ने पिछले साल मार्च में दुर्घटनावश पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गिरने के बाद निकाल दिया था। अब शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में रक्षा मंत्रालय और वायु सेना प्रमुख के खिलाफ मामला दायर किया है। उनका दावा है कि उनकी बर्खास्तगी गलत थी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने उन्हें अपना बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई।
ब्रह्मोस मिसाइल (Credit: Indian Navy)
वायुसेना के तीन अधिकारी हुए थे बर्खास्त
विंग कमांडर अभिनव शर्मा और तीन अन्य वायुसेना अधिकारियों को आठ महीने पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ इनक्वायरी में साबित हुआ था कि मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर (MAL) पर लोड की गई सभी मिसाइलों के लड़ाकू कनेक्टर्स को डिस्कनेक्ट करने में विफल पाए गए थे। जांच दल ने इसे एसओपी का उल्लंघन माना था।
विंग कमांडर अभिनव शर्मा पर लगा आरोप
अभिनव शर्मा पर MAL को स्टेशन से मिसाइल लॉन्च होने से रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण दुर्घटनावश मिसाइल लॉन्च हुई थी। शर्मा ने दावा किया कि घटना के समय उन्हें स्क्वाड्रन में एक इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वे केवल रखरखाव कार्य के लिए पेशेवर और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहे थे। एक इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में उन्होंने कभी भी परिचालन को लेकर प्रशिक्षण नहीं दिया, जो कि केवल कमांडिंग ऑफिसर और संचालन अधिकारी की जिम्मेदारी थी।
9 मार्च 2022 को पाकिस्तान में गिरी थी ब्रह्मोस
9 मार्च 2022 को गलती से भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिरी थी। भारतीय वायु सेना ने इस घटना के लिए तीन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया था। भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल लाहौर से करीब 275 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरी थी। इससे एक कोल्ड स्टोरेज को नुकसान पहुंचा था। हालांकि, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इसे लेकर पाकिस्तान ने काफी हंगामा भी मचाया था। तब वायुसेना ने बयान जारी कर इस घटना के लिए माफी मांगी थी और कहा था कि चूक की वजह से मिसाइल मिसफायर हुई थी।
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