Tejasvi Surya: बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दाखिल कर्नाटक सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। जानकारी के अनुसार, जुर्माने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार की याचिका पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति लडाई अदालत मे ना लाएं कही और लडे़। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया था। तेजस्वी सूर्या पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के संबंध में झूठी सूचना फैलाई थी।
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को भी SC से मिली राहत
इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती के खिलाफ ईडी का समन रद्द कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी। यह मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) के प्लॉट आवंटन से जुड़ा हुआ है। ईडी ने इस सिलसिले में पार्वती को पूछताछ के लिए समन भेजा था। हालांकि, पार्वती ने कर्नाटक हाईकोर्ट में इस समन को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद समन को रद्द कर दिया। पार्वती की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि उन्होंने मुडा से मिले सभी 14 प्लॉट स्वेच्छा से सरेंडर कर दिए हैं। इसके अलावा उनके पास न तो किसी प्रकार की अपराध से अर्जित संपत्ति है और न ही उन्होंने ऐसी किसी आय का उपभोग किया है।
