Jharkhand reservation bill: झारखंड विधानसभा में नौकरियों में 77% आरक्षण का बिल पास, ST, SC, EBC, OBC के कोटे में होगी बढ़ोतरी

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Nov 11, 2022, 10:24 PM IST

Jharkhand reservation bill: झारखंड विधानसभा में स्थानीयता और आरक्षण से जुड़े दो महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए। 1932 के खतियान के आधार पर राज्य में स्थानीयता की नीति तय करने और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 14% से बढ़ा कर 27% करने के फैसले के साथ विभिन्न वर्गों के लिए कुल आरक्षण 77% करने का संशोधन बिल ध्वनिमत से पास कर दिया।

Jharkhand reservation bill: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। झारखंड विधानसभा में विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने के लिए एक बिल पास किया गया। झारखंड में पदों और सेवाओं में खाली पदों का आरक्षण अधिनियम 2001 (Jharkhand Reservation of Vacancies in Posts and Services Act, 2001) को एक विशेष सत्र के दौरान विधानसभा द्वारा संशोधित किया गया। जिससे सरकारी नौकरियों में एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए मौजूदा 60% आरक्षण में वृद्धि होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिल में यह भी प्रस्ताव है कि राज्य केंद्र से संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन करने का आग्रह करेगा।

Jharkhand reservation bill

झारखंड में आरक्षण संशोधन बिल पास

झारखंड विधानसभा के आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र में स्थानीयता और आरक्षण से जुड़े दो महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए। विधानसभा ने 1932 के खतियान के आधार पर राज्य में स्थानीयता की नीति तय करने और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 14% से बढ़ा कर 27% करने के फैसले के साथ विभिन्न वर्गों के लिए कुल आरक्षण 77% करने का संशोधन बिल ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद विधानसभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।

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