अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली सरकार की बड़ी जीत-10 प्वाइंट्स में समझें SC का फैसला

  • Authored by: प्रांजुल श्रीवास्तव
  • Updated May 11, 2023, 01:00 PM IST

Delhi IAS Officers: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकमत से अपने फैसले में साफ किया है कि राज्य के अधिकारियों पर एक चुनी हुई सरकार का अधिकार होगा और दिल्ली के उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी।

Supreme Court: IAS अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में गुरुवार को दिल्ली सरकार की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकमत से अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, जो जनता के प्रति जवाबदेह है। ऐसे में अधिकारियों पर उसका अधिकार है, न कि उपराज्यपाल का।

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दिल्ली बनाम केंद्र मामले में दिल्ली सरकार की बड़ी जीत

बता दें, इसी साल 18 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली और पी नरसिम्हा ने फैसला सुनाया है। आइए 10 प्वाइंट में समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला...

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