राहुल गांधी को बड़ी राहत, इलाहाबाद HC ने खारिज की FIR दर्ज करने की मांग वाली अर्जी

बीते 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी के दिए गए एक बयान पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने की मांग कोर्ट से की गई थी लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने गत 8 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह मामला सुनवाई के लिए कोर्ट की एकल पीठ के समक्ष आया था। दरअसल, बीते 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी के दिए गए एक बयान पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने की मांग कोर्ट से की गई थी लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने गत 8 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Rahul Gandhi

राहुल गांधी के खिलाफ दायर अर्जी खारिज हुई।

संभल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

ट्रायल कोर्ट संभल के फैसले को याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। भारतीय राज्य के संबंध में राहुल गांधी के बयान के आधार पर संभल ट्रायल कोर्ट में उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सिमरन गुप्ता ने वाद दायर किया था। ट्रायल कोर्ट के वाद खारिज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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