Goa night club fire case: गोवा नाइट क्लब आग मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों ने टाइम्स नाउ को बताया कि विदेश मंत्रालय ने अग्निकांड के मुख्य आरोपियों एवं ‘बर्च बाय रोमियो लेन’नाइट क्लब के मालिकों सौरव एवं गौरव लथूरा के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। इससे पहले मंत्रालय नाइट क्लब के सह-मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर रहा था। बीते छह दिसंबर को क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने दोनों भाइयों का पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया था। दोनों भाई सात दिसंबर की सुबह देश छोड़कर थाईलैंड के फुकेट चले गए।
बीते छह दिसंबर की रात नाइट क्लब में लगी आग। तस्वीर-PTI
गोवा सरकार ने किया था अनुरोध
सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मंत्रालय को गोवा सरकार से गौरव और सौरभ लूथरा के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय नियमों के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत उनके पासपोर्ट रद्द करने के अनुरोध की जांच कर रहा है। गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा छह दिसंबर की रात को हुई घटना के बाद थाईलैंड भाग गए थे। उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।
गुप्ता को दिल्ली से गोवा लाया गया
नाइटक्लब के सह-मालिकों में से एक अजय गुप्ता को बुधवार को ट्रॉजिट रिमांड पर दिल्ली से गोवा लाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि गोवा पुलिस गुप्ता को लेकर विमान से रात 9:45 बजे मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, मोपा पहुंची फिर उसे आगे की जांच के लिए अंजुना पुलिस थाने ले जाया गया। इससे पहले दिन में जम्मू निवासी गुप्ता को दिल्ली में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने गोवा पुलिस को उन्हें तटीय राज्य ले जाने के लिए 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी।
दिल्ली से भागकर फुकेत गए
गुप्ता के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलओसी) जारी किया गया था। नाइटक्लब के सह-मालिक सौरभ और गौरव लूथरा, आग लगने की घटना के तुरंत बाद थाईलैंड के फुकेत के लिए रवाना हो गए थे। उनके खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी पारगमन अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए निर्धारित की।
