स्वाति मालीवाल मारपीट केस में बिभव कुमार को झटका, जमानत याचिका खारिज

Swati Maliwal assault case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, आज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरखित रख लिया था।

Swati Maliwal assault case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बिभव कुमार ने इस मामले में 25 मई को जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है।

Swati Maliwal

स्वाति मालीवाल ने 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर बिभव कुमार पर हमला करने के आरोप लगाया था। इसके दो दिन बाद स्वाति मालीवाल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने बिभव को 24 मई को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था, जिसके बाद 28 मई तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रहने का आदेश दिया गया था।

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