Bhojshala Dispute Verdict: भोजशाला मंदिर है- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हिंदुओं को मिली बड़ी जीत

Bhojshala Dispute Verdict: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से हिंदुओं को बड़ी जीत मिली है। भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि भोजशाला मंदिर है।

Bhojshala Dispute Verdict: मध्य प्रदेश के धार में स्थिति भोजशाला पर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदुओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि भोजशाला, असल में मंंदिर ही है। विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद मामले में आज हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हमने यह पाया है कि यहां स्थल पर हिंदू पूजा की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई। हम यह निष्कर्ष दर्ज करते हैं कि ऐतिहासिक साहित्य और अभिलेख यह स्थापित करते हैं कि विवादित क्षेत्र का स्वरूप भोजशाला का था, जो परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा का केंद्र था।

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भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (फाइल फोटो- PTI)

नमाज अदा करने की इजाजत रद्द

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने धार के भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए हिंदू समुदाय की दो जनहित याचिकाएं मंजूर कर लीं और इस मध्यकालीन स्मारक की धार्मिक प्रकृति देवी सरस्वती के मंदिर के तौर पर तय की। इसके साथ ही अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सात अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिमों को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी।

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