केंद्रीय पर्यवेक्षकों पर ममता को झटका, कलकत्ता HC के आदेश पर SC ने नहीं लगाई रोक, जारी रहेगा EC का फैसला

तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट/PSU के कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के EC के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की स्पेशल बेंच TMC की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

Hearing on TMC plea in SC: कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। कोर्ट टीएमसी की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। इससे बंगाल चुनाव नतीजों से पहले टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया दरअसल, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट/PSU के कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के EC के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

tmc sc

टीएमसी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की स्पेशल बेंच TMC की याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC की याचिका खारिज कर दी जिसके बाद TMC सुप्रीम कोर्ट पहुंची। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पीठ के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं।

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