असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून रद्द, मुख्यमंत्री हिमंता ने की घोषणा; जानें इसका असर

कुछ दिनों पहले ही असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया था कि असम में मुस्लिम आबादी अब 40 प्रतिशत हो गई है। जिसके बाद अब बीजेपी की सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को रद्द करने का फैसला किया है

KEY HIGHLIGHTS
  • मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा ऐलान
  • मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून रद्द
  • अगले सत्र में विधानसभा में आएगा विधेयक

असम की भाजपा सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को इसका ऐलान किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की कि असम मंत्रिमंडल ने असम निरसन विधेयक 2024 के ज़रिए मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के ख़िलाफ़ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके हमारी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

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मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून असम में रद्द

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