असम विधानसभा ने पारित किया समान नागरिक संहिता विधेयक; उत्तराखंड-गुजरात के बाद ऐसा करने वाला बना तीसरा राज्य

समान नागरिक संहिता असम विधेयक, 2026 को असम विधानसभा ने पारित कर दिया है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसे असम में पूरी तरह लागू किया जाएगा।

देश में एक बार फिर यूसीसी चर्चा में है। असम में भी समान नागरिक संहिता को पारित कर दिया गया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद ऐसा करने वाला असम तीसरा राज्य बना है। इस बिल में राज्य के सभी निवासियों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने वाले एक ही नागरिक कानूनी ढांचे का प्रस्ताव किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजातियों को उनके संवैधानिक सुरक्षा उपायों की रक्षा के लिए इससे बाहर रखा गया है।

assam assembly

असम विधानसभा।

भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास

असम सीएम ने इस बिल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब यह विधेयक महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसे असम में पूरी तरह लागू किया जाएगा।

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