लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा सख्त कानून

लोकसभा के बाद सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 यानी एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा में पारित हो गया है। अब कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा।

देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने के लिए लाया गया 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' यानी एंटी पेपर लीक बिल अब राज्यसभा से भी पास हो गया है। लोकसभा से 29 जुलाई को पारित होने के बाद, बृहस्पतिवार को राज्यसभा ने भी भारी हंगामे के बीच इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, जिसके बाद यह पूरे देश में कानून का रूप ले लेगा।

Anti Paper Leak Bil Passed in Rajya Sabha

एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा से भी पास

इस नए विधेयक में फर्जीवाड़े और पेपर लीक रोकने के लिए बेहद कड़े कदम उठाए गए हैं। प्रावधानों के मुताबिक, प्रश्नपत्र लीक करने या नकल कराने वालों को 5 से 10 साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यदि यह अपराध किसी संगठित गिरोह द्वारा किया जाता है, तो सजा कम से कम 7 साल की जेल होगी और जुर्माना 10 करोड़ रुपये तक जा सकता है। इसके अलावा, मामले की जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी और राज्यों में बनने वाली त्वरित अदालतें (फास्ट ट्रैक कोर्ट) तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी करेंगी।

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