लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिखों के बारे में कथित विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
राहुल गांधी के खिलाफ नहीं होगी FIR, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए मामला
- Authored by: शिशुपाल कुमार
- Updated Nov 5, 2026, 01:35 PM IST
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिखों के बारे में कथित विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
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