Air Force News: वायुसेना कर्मी मनचाहे समय पर नौकरी नहीं छोड़ सकते, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फ़ैसले में कहा कि इंडियन एयर फोर्स के सदस्यों को सिविल पोस्ट पर जाने के लिए अपनी मर्ज़ी से नौकरी छोड़ने का 'बिना शर्त अधिकार' नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि इंडियन एयर फोर्स के सदस्यों को सिविल पोस्ट पर जाने के लिए अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ने का 'बिना शर्त अधिकार'नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पहले से मंजूरी लेना कोई मामूली प्रक्रियात्मक ज़रूरत नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

जस्टिस उज्ज्वल भुयान और अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा कि ऑपरेशनल तैयारी बनाए रखने के लिए एयर फोर्स की पहले से मंजूरी लेने की प्रक्रियात्मक जरूरतों का सख्ती से पालन करना जरूरी है।

End of Feed