AFSPA: मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया अफस्पा कानून, 19 पुलिस स्टेशन को रखा इससे बाहर

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Sep 27, 2023, 06:21 PM IST

मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को छह महीने का विस्तार दिया गया। मणिपुर के राज्यपाल ने 19 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को छोड़कर, पूरे मणिपुर राज्य को एक अक्टूबर से 6 महीने की अवधि के लिये अशांत क्षेत्र घोषित किया है। जिन इलाकों को अफस्पा के दायरे से बाहर रखा गया है, वहां बहुसंख्यक मैतेई समुदाय का दबदबा है।

AFSPA Law Extended In Manipur: एक अधिसूचना में बुधवार 27 सितंबर को इसकी जानकारी दी गयी कि मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफस्पा) को छह महीने का विस्तार दिया गया, जबकि इम्फाल घाटी के 19 थानों और असम की सीमा से सटे एक इलाके को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

AFSPA: मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में 6  महीनों के लिए बढ़ाया गया अफस्पा कानून, 19 पुलिस स्टेशन को रखा इससे बाहर

AFSPA: मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया अफस्पा कानून, 19 पुलिस स्टेशन को रखा इससे बाहर (Photo: X/@ani_digital)

वहीं, एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मणिपुर की मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद राज्य सरकार की राय है कि जमीनी स्तर पर विस्तृत मूल्यांकन करना वांछनीय नहीं है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां कानून-व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त हैं। हालांकि अधिसूचना में यह कहा गया कि ‘इसलिए, अफस्पा की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर के राज्यपाल ने 19 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को छोड़कर, पूरे मणिपुर राज्य को एक अक्टूबर से छह महीने की अवधि के लिये ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है।’

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