सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुकेश चंद्रशेखर को झटका, याचिका को बताया कानून का दुरुपयोग, मंसूबा हुआ फेल

सुकेश चंद्रशेखर को शीर्ष अदालत ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास खर्च करने के लिए धन है तो आप मौके ले रहे हैं। यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

Sukesh Chandrasekhar: सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की वह याचिका मंगलवार को खारिज कर दी जिसमें उसने खुद को राष्ट्रीय राजधानी की मंडोली जेल से पंजाब और दिल्ली के अलावा किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने कहा कि चंद्रशेखर की ओर से पूर्व में दायर की गई इसी तरह की याचिकाओं को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। पीठ ने चंद्रशेखर से कहा कि उसकी शिकायत दिल्ली सरकार के खिलाफ थी और अब शासन बदल जाने से शिकायत भी समाप्त हो जाती है। पीठ ने कहा, आपके पास खर्च करने के लिए धन है तो आप मौके ले रहे हैं। यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आप एक ही तरह की याचिकाएं कैसे दायर करते रह सकते हैं।

Sukesh chandrashekhar

सुकेश चंद्रशेखर

अदालत ने कहा, ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग

पीठ ने कहा, हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। हालांकि हम यह कहने से खुद को नहीं रोक सकते कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने बदली हुई परिस्थितियों की आड़ में एक के बाद एक रिट दायर करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश की है। चंद्रशेखर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने कहा कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि उसे उसके परिवार से अलग न रखा जाए।

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