Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया गया है। उन्होंने ईडी-सीबीआई केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाती है। ट्रायल कोर्ट ने आप नेता को जमानत देने से इंकार कर दिया था। इस मामले में अदालत में कल सुनवाई हो सकती है।
मनीष सिसोदिया
बता दें, इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत देने से इंकार कर दिया था। अदालत ने दूसरी बार सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था। सिसोदिया की याचिका के जवाब में जांच एजेंसियों ने कहा था कि आप नेता दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी आप नेता को झटका लग चुका है।
बीते साल फरवरी में हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत 9 मार्च, 2023 को ईडी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी। इसके बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तब से वह जेल में ही हैं और उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही है।
क्या है मनीष सिसोदिया पर आरोप
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के साथ ही साथ ईडी का आरोप है कि शराब माफियाओं को ज्यादा मुनाफा कमवाने के लिए दिल्ली सरकार ने जानबूझ कर नई शराब नीति बनाई। इस शराब नीति में जानबूझक अनियमितता की गई, जिससे लाइसेंस धारकों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया जा सके।इसके साथ ही बिना उचित प्राधिकारी की मंजूरी के उनके लाइसेंस शुल्क को माफ या घटाया गया और उनकी लाइसेंस की अवधि का भी विस्तार किया गया।
