ब्यूटी ट्रीटमेंट की आड़ में सेहत से खिलवाड़ पर सरकार का बड़ा कदम, अब होगी कानूनी कार्रवाई

Beauty Treatment: ब्यूटी ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं के नाम पर इंजेक्शन लगाने वालों पर सरकार अब सख्ती करने जा रही है। जी हां ऐसा करने वालों को अब कानूनी कार्यवाही झेलनी होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

Beauty Treatment: आज के दौर में सुंदर दिखने की चाह लोगों में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में ग्लोइंग स्किन, एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट और इंस्टेंट ब्यूटी रिजल्ट्स के लिए लोग तरह-तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ब्यूटी ट्रीटमेंट का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इसी बढ़ते ट्रेंड के साथ बाजार में कई ऐसे क्लीनिक और प्रोडक्ट्स भी सामने आए हैं, जो कॉस्मेटिक के नाम पर इंजेक्शन और गलत मेडिकल प्रक्रियाएं (Fake Cosmetic Treatment) कर रहे हैं। अब इस पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जी हां ऐसा करने वालों पर अब सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आइए जानते हैं सरकार द्वारा जारी किए एक एक नोटिस के बारे में।

Beauty Treatment

कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पर सरकार की सख्ती

CDSCO की सख्त चेतावनी

भारत की दवा नियामक संस्था Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर साफ कर दिया है कि किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल इंजेक्शन के रूप में नहीं किया जा सकता है। संस्था ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

End of Feed