कब-कब लोकसभा अध्यक्ष की जगह ले सकता है डिप्टी स्पीकर? जानें शक्तियां और जिम्मेदारियां

Lok Sabha Deputy Speaker: भारत के सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी सरकार ने अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नियुक्त नहीं हुआ। आखिर ये लोकसभा उपाध्यक्ष पद किसे मिलता है, उसके पास क्या शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं। आपको समझना चाहिए।

History of Lok Sabha: लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर मोदी सरकार और विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं के बीच एक नई बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रही है। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी की मांग को लेकर मचा संग्राम तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या इस बार भी लोकसभा में किसी को भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया जाएगा या फिर विपक्ष की मांग के आगे इस बार सरकार को झुकना पड़ जाएगा? आपको इस लेख में ये समझाते हैं कि आखिर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के पास क्या-क्या शक्तियां होती हैं और इस पद पर बैठे व्यक्ति के कंधों पर क्या जिम्मेदारियां होती हैं।

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क्या इस बार लोकसभा में कोई बनेगा डिप्टी स्पीकर?

लोकसभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of Lok Sabha)

देश की संसद का निचला सदन, यानी लोकसभा... इस सदन का सर्वोच्च अधिकारी को स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, तो वहीं सदन का दूसरे सबसे बड़े अधिकारी को डिप्टी स्पीकर (लोकसभा उपाध्यक्ष) कहकर पुकारा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि जितनी जल्दी हो सके, निचला सदन यानी लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में दो सदस्यों का चयन किया जाएगा, जब भी उनका कार्यालय खाली हो। हालांकि, जिस तरह सदस्यों के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव सदन की पहली कार्यवाही में किया जाता है, उस तरह से डिप्टी स्पीकर को चुनने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा नहीं होती है।

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