क्या है संविधान का वो अनुच्छेद, जिसका इस्तेमाल कर राज्यपाल ने ममता बनर्जी की सरकार को किया बर्खास्त

राज्य में विधानसभा का गठन भी राज्यपाल करता है और उसे बर्खास्त करने का भी अधिकार उसके पास होता है। संविधान का अनुच्छेद 174(2)(b) उसे यह अधिकार देता है।

ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने की जिद के बाद आखिरकार राज्यपाल आरएन रवि ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। इसके लिए उन्होंने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) का इस्तेमाल करते हुए राज्य की विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। राज्यपाल के इस आदेश के साथ ही ममता बनर्जी कैबिनेट भी भंग कर दी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है।

आर एन रवि और ममता बनर्जी।

आर एन रवि और ममता बनर्जी।

राज्यपाल के पास है अधिकार

राज्यों में राज्यपाल ही राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति जो काम करता है, कुछ वैसी ही जिम्मेदारी राज्यपाल की राज्य में होती है। राज्य में विधानसभा का गठन भी राज्यपाल करता है और उसे बर्खास्त करने का भी अधिकार उसके पास होता है। संविधान का अनुच्छेद 174(2)(b) उसे यह अधिकार देता है।

End of Feed