क्या है वंदे मातरम् बिल, जिसे अमित शाह संसद में करेंगे पेश, राष्ट्रगीत के अपमान पर कितनी होगी सजा?

Vande Mataram Bill: संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 'वंदे मातरम् बिल' राज्यसभा में पेश करेंगे। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को भी राष्ट्रगान 'जन गण मन' जैसी कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। बिल पारित होने पर Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 में संशोधन होगा और राष्ट्रीय गीत का अपमान, उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना या सार्वजनिक रूप से उसका अनादर करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

Vande Mataram Bill: संसद के मानसून सत्र के दौरान आज (सोमवार) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में 'वंदे मातरम बिल' पेश कर सकते हैं । इस प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य देश के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को भी वही कानूनी दर्जा और सुरक्षा प्रदान करना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' को हासिल है। इस बिल के पारित होने पर 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम' (Prevention of Insults to National Honour Act) में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

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जानिए वंदे मातरम् बिल में क्या है, क्या बदलेगा और क्यों मचा है इतना बड़ा विवाद। AI IMAGE

नए संशोधन के बाद राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का किसी भी प्रकार से अपमान करना एक दंडनीय (सजा योग्य) अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इस कदम के जरिए राष्ट्रीय गीत को कानूनी सुरक्षा और सम्मान के मामले में पूरी तरह से राष्ट्रीय गान के समकक्ष (बराबर) लाकर खड़ा कर दिया जाएगा।

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