158 साल पुराना कानून, ट्रंप की जिद और कोर्ट की रोक... अमेरिका में 'जन्मजात नागरिकता' पर क्यों नहीं थम रही जंग?

Birthright Citizenship: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता को सीमित करने वाले नए कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है। मैरीलैंड की जज डेबोरा एल बोर्डमैन ने सुप्रीम कोर्ट की नजीर का हवाला देते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। आइये इस लेख में पढ़ते हैं आखिर क्या है पूरा मामला?

Birthright Citizenship: अमेरिका में जन्मजात नागरिकता यानी 'बर्थराइट सिटीजनशिप' (Birthright Citizenship) को लेकर कानूनी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। मैरीलैंड स्थित अमेरिकी जिला अदालत की जज डेबोरा एल बोर्डमैन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के उस नए कार्यकारी आदेश पर अंतरिम रोक (Preliminary Injunction) लगा दी है, जिसके जरिए वे जन्मजात नागरिकता के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश कर रहे थे।

Birthright Citizenship

क्या अमेरिका में जन्म लेते ही अब नहीं मिलेगी नागरिकता? (फोटो: एआई इमेज)

एपी की खबर के मुताबिक अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले में दायर सामूहिक याचिका (Class-action lawsuit) पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक यह रोक लागू रहेगी। जज बोर्डमैन ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की नजीर का जिक्र करते हुए साफ लिखा कि देश की सर्वोच्च अदालत पहले ही यह तय कर चुकी है कि अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले बच्चे जन्म से ही यहां के नागरिक हैं। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता की व्यवस्था वर्ष 1868 में लागू हुए संविधान के 14वें संशोधन से चली आ रही है।

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