बुरी फंसी Delhi Metro Bikini Girl, अश्लीलता के लिए जाना पड़ सकता है जेल? जानिए क्या है Obscenity Law

  • Authored by: शिशुपाल कुमार
  • Updated Apr 6, 2023, 11:00 PM IST

मेट्रो वाले वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली मेट्रो ने कहा कि वह अपने यात्रियों से अपेक्षा करती है कि वे सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करें जो समाज में स्वीकार्य हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा 59 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

Delhi Metro Bikini Girl: दिल्ली मेट्रो में बिकिनी पहन कर यात्रा करने वाली एक लड़की की इन दिनों खूब चर्चा में है. इनका नाम रिदम चनाना है। रिदम के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से वायरल हो रहे हैं। इसमें वह बिकिनी पहन कर मेट्रो में यात्रा करती दिखती हैं। रिदम की इस ड्रेस को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है।

Delhi Metro Bikini Girl, Obscenity Law in India

Delhi Metro Bikini Girl: दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर घूमने वाली लड़की पर कानून ने कसा शिकंजा

क्या बोली लड़की

कुछ लोग रिदम चनाना की आलोचना करना कर रहे हैं तो कुछ लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग इस मामले को लेकर रिदन पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। वही रिदम का कहना है कि वो क्या पहनती हैं, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनका पहनावा उनका अधिकार है।

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