Delhi Protest Against CEC: क्या सरकार रोक सकती है विरोध-प्रदर्शन? धारा 163 लागू होने पर क्या हैं अधिकार, जानिए नियम

Delhi Protest Against CEC: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन के बीच बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधों का मुद्दा चर्चा में है। क्या सरकार प्रदर्शन रोक सकती है, किन परिस्थितियों में धारा 163 लागू की जा सकती है और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की सीमाएं क्या हैं? जानिए संविधान के अनुच्छेद 19, सुप्रीम कोर्ट के अनुराधा भसीन केस और देश में प्रदर्शन पर लगी पाबंदियों के उदाहरणों से जुड़े सभी अहम सवालों के जवाब।

Delhi Protest Against CEC: देशभर की निगाहें आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर टिकी हैं। दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस छावनी में तब्दील हो चुका है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली आने वाली 250 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। शुक्रवार देर रात से ही रेल और सड़क मार्ग से दिल्ली में प्रवेश को नियंत्रित कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की संभावित संख्या के मुकाबले कहीं अधिक सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है।

delhi protest (2)

CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर रोक लगा सकती है सरकार? जानें क्या कहता है संविधान। PTI

कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शनों को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व में CrPC की धारा 144) लागू है।

End of Feed