Delhi High Court On Doosra Controversy: बॉलीवुड फिल्म 'दूसरा' इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। 'दूसरा' फिल्म के विवाद को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले से मेकर्स को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मेकर्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सौरव गांगुली के पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 'दूसरा' के मेकर्स को मूवी में डिस्क्लैमर जोड़ने का आदेश दिया है, साथ ही 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने का भी ऑर्डर दिया है। हालांकि कोर्ट ने 'दूसरा' की थिएट्रिकल रिलीज में दखल देने से साफ इंकार किया है। टाइम्स नाउ नवभारत पर यह भी पढ़ें: 'भाग्यलक्ष्मी' फेम Maera Mishra ने दिया बेटी को जन्म, धनतेरस पर 'लक्ष्मी' को लेकर पहुंचीं घर
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि 'दूसरा' के मेकर्स ने भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन किया है। जस्टिस तेजस करिया का कहना है कि फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाने से परे है। साथ ही डिफेंडेंट्स ने व्यावसायिक तौर पर सौरव गांगुली की छवि और पर्सोना का उल्लंघन किया है। लेकिन कोर्ट ने मूवी की थिएट्रिकल रिलीज में दखल देने से साफ इंकार किया है और कानूनी विवाद के बीच भी मूवी के सिनेमाघरों में संचालन की अनुमति दी है। टाइम्स नाउ नवभारत पर यह भी पढ़ें: Ramayana पर आया Salman Khan का रिएक्शन, VFX और बजट पर बोले- ये सही नहीं...
मेकर्स को मिला बैंक गारंटी देने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने 'दूसरा' के मेकर्स को डिस्क्लैमर बदलने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने मेकर्स को 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने का भी आदेश दिया है। बता दें कि 'दूसरा' पर सौरव गांगुली ने आरोप लगाया था कि फिल्म में बिना उनकी अनुमति के उनकी पहचान, पर्सनालिटी और क्रिकेटर करियर से जुड़े पलों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया है। सौरव गांगुली के साथ-साथ लव फिल्म्स ने भी इस मामले को दर्ज कराया था। दरअसल, कंपनी ने सौरव गांगुली की ऑफिशियल बायोपिक बनाने के लिए राइट्स खरीदे हैं। उनकी इस फिल्म में राजकुमार राव लीड रोल में नजर आएंगे, जिसका नाम 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' होगा।
