Who Can Contest Lok Sabha Elections: भारत में इस समय लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल रही हैं। चुनाव आयोग इसकी तारीखों का ऐलान करने वाला है, पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सांसद बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, सांसद बनने के लिए क्या उम्र चाहिए, सांसदी का चुनाव कौन लड़ सकता है?
कौन-कौन लड़ सकता है लोकसभा का चुनाव
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। आइए जानते हैं सांसद बनने के लिए क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए
- कौन लड़ सकता है लोकसभा चुनाव?
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होना अनिवार्य है। इससे कम उम्र का कोई भी इंसान चुनाव नहीं लड़ सकता है।
भारत के कानून के अनुसार वो शख्स जिसे किसी भी केस में दो साल या उससे अधिक की सजा हुई हो, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है।
आप असम, लक्षद्वीप और सिक्किम के स्वायत्त जिलों को छोड़कर देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं।
हां, भारत के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(डी) के अनुसार, वो शख्स जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है।
कानून के मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को नॉमिनेशन के समय 25 हजार रुपये की जमानत राशि देनी होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को जमानत राशि में छूट मिलती है।
FAQs
कौन लड़ सकता है लोकसभा चुनाव?
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए?
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होना अनिवार्य है। इससे कम उम्र का कोई भी इंसान चुनाव नहीं लड़ सकता है।
क्या सजा पाए व्यक्ति लड़ सकता है चुनाव?
भारत के कानून के अनुसार वो शख्स जिसे किसी भी केस में दो साल या उससे अधिक की सजा हुई हो, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है।
कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है चुनाव?
आप असम, लक्षद्वीप और सिक्किम के स्वायत्त जिलों को छोड़कर देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी?
हां, भारत के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(डी) के अनुसार, वो शख्स जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है।
लोकसभा चुनाव में कितनी जमानत राशि देना पड़ती है
कानून के मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को नॉमिनेशन के समय 25 हजार रुपये की जमानत राशि देनी होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को जमानत राशि में छूट मिलती है।
