Delhi Election 2025: चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव मतदान के दिन पांच फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी 700 बाजार बंद रहेंगे। सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारियों को चुनाव आयोग और श्रम विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
मतदान वाले दिन दिल्ली में क्या-क्या बंद रहेगा?
मतदान करने के बाद शाम को खोल सकते हैं अपनी दुकानें
उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में खुदरा क्षेत्र के दुकानदार मतदान करने के बाद शाम को अपनी दुकानें खोल सकते हैं। हालांकि, गोयल ने कहा कि यदि कोई दुकान या कारखाना खोला जाता है तो कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिया जाना चाहिए और वेतन में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीट के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा और मतगणना आठ फरवरी को होगी।
कर्मचारियों को बिना किसी वेतन कटौती के छुट्टी देनी होगी
एक बयान में सीटीआई ने सभी बाजार संघों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पांच फरवरी को अपनी दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया। औद्योगिक क्षेत्रों में भी अवकाश रहेगा। सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार ने पहले ही निर्देश जारी कर दिया है कि दुकानों, होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट और औद्योगिक इकाइयों सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मतदान के दिन कर्मचारियों को बिना किसी वेतन कटौती के छुट्टी देनी होगी।
श्रम विभाग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी पेशे, व्यापार या औद्योगिक उपक्रम में लगे प्रत्येक कर्मचारी को मतदान के लिए अवकाश का अधिकार है। इसके अतिरिक्त आपातकालीन सेवा कर्मचारियों को मतदान के बाद काम पर आने की सलाह दी गई है।
