UP Board Exams 2023: यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

  • Authored by: कुलदीप राघव
  • Updated Jan 28, 2023, 12:46 PM IST

New guideline for UP Board exam 2023: यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी 2023 से शुरू होने जा रही है और विभाग ने नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए कमर कस ली है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने गाइडलाइन जारी की है।

Yogi govt new guideline for UP Board exam 2023: प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर पूरी तरह से नकेल कस दी है। फरवरी में शुरू हो रही आगामी बोर्ड परीक्षाओं को भी नकलविहीन कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक शिक्षा परिषद को हर जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से परीक्षाओं के दौरान कक्ष निरीक्षकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें कक्ष निरीक्षकों के चयन से लेकर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उत्तरदायित्वों का पूरा लेखा-जोखा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 50 प्रतिशत कक्ष निरीक्षक बाहरी रखे जाएंगे। साथ ही, जिस दिन जिस विषय की परीक्षा हो, उस सत्र में उस विषय के अध्यापक की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में नहीं लगाई जाएगी। यही नहीं, पुरुष कक्ष निरीक्षक द्वारा किसी भी बालिका परीक्षार्थी की तलाशी नहीं ली जाएगी और छात्रों की तरह कक्ष निरीक्षक भी परीक्षा के दौरान मोबाइल, कैलकुलेटर या ऐसे किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

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वरीयता के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे कक्ष निरीक्षक

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार प्रत्येक कक्ष में दो कक्ष निरीक्षक लगाए जाएंगे एवं पांच कक्षों के बीच एक अवमोचक की व्यवस्था रखी जाएगी। यदि एक कक्ष में 40 से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे होंगे तो वहां तीन कक्ष निरीक्षक भी नियुक्त किए जा सकेंगे। केंद्र की आवश्यक्तानुसार कक्ष निरीक्षक उपलब्ध न होने पर वरीयताक्रम में पहले माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को नियुक्त किया जाए। अंत में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को कक्ष निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। जिन परीक्षा केंद्रों पर बालिकाओं की परीक्षा होगी वहां पर महिला कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाएगी। किसी भी अध्यापक को उसके निहित स्वार्थ के लिए उनके आवेदन के आधार पर किसी परीक्षा केंद्र विशेष पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

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