TET: टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षकों के लिए जानना जरूरी

टीईटी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अगर आप शिक्षक हैं या टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है।

TET: टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो कोर्ट का ये फैसला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को शिक्षक नियुक्ति के लिए अनिवार्य न्यूनतम योग्यता माना है।कोर्ट ने टीईटी पास करने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब संबंधित शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी की योग्यता हासिल करनी होगी। पहले ये समयसीमा 31 अगस्त 2027 तक थी। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जिन शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना जरूरी है, उन्हें अब 31 अगस्त 2028 तक यह योग्यता हासिल करनी होगी। पहले टीईटी की योग्यता हासिल करने की समयसीमा 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित थी। यानी शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दिया गया है।

TET पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

TET पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

राज्य सरकारों को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों को टीईटी परीक्षा नियमित रूप से आयोजित करने की दिशा में कदम उठाने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि संभव हो तो टीईटी परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाए। इससे शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने और समय पर जरूरी योग्यता हासिल करने के ज्यादा मौके मिल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से ये भी कहा है कि टीईटी परीक्षा नियमित रूप से आयोजित की जाए और संभव हो तो साल में दो बार परीक्षा कराने की कोशिश की जाए।

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